अपनी पत्नी की हत्या कर 300 टुकड़े करने वाले आर्मी से रिटायर्ड डॉक्टर को आजीवन कारावास की सजा

भुवनेश्वर : 


ओडिशा की एक अदालत ने मंगलवार को  एक 78 वर्षीय रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर को साल 2013 में अपनी पत्नी का कत्ल करने और उसके शव के 300 टुकड़े करने के आरोप में यह सजा सुनाई गई. सरकारी याचिकाकर्ता आरआर बरहमा ने कहा कि खुर्दा जिला और सत्र न्यायालय के जज लोकनाथ महापात्र ने सोमनाथ परीदा को अपनी पत्नी की हत्या के लिए दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई. रिटायर्ड डॉक्टर  को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी माना गया क्योंकि मामले में कोई गवाह नहीं था | बता दें कि डॉक्टर ने जून 2013 में अपनी 62 वर्षीया पत्नी का कत्ल किया था. इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस को हत्या की जानकारी तब लगी जब मृतक महिला की बेटी को अपनी मां की हत्या का शक हुआ. मृतक महिला की बेटी विदेश में थी और उसकी अपनी मां से बातचीत नहीं हो पा रही थी. जब बेटी की अपनी मां से बात नहीं हुई तो उसे शक हुआ और उसने अपने एक रिश्तेदार को अपने घर भेजा. जिसके बाद रिश्तेदार ने पुलिस को इस बात की सूचना दी कि शायद महिला की हत्या कर दी गई है. बाद में पुलिस को शव बरामद हुआ जिसके 300 टुकड़े किए गए थे और स्टील के कंटेनर में रखे गए थे. मौके से पुलिस ने एक चॉपर, एक चाकू और दो कटर भी बरामद किए.  मामले में रिटायर्ड डॉक्टर का कहना है कि वह निर्दोष है और उसने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की है.